मोबाइल फोन छिनने के दो आरोपियों को 05-05 वर्ष कारावास व जुर्माना
जिला सत्र न्यायाधीश डी आर चालिया की न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई। बैंक कॉलोनी निवासी एक युवती ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी
जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 28.02.2023 को शाम के करीब 7:00 बजे मिनी बायपास से अपने परिजन के घर पैदल पैदल जा रही थी जो जिम के पास पहुंचने पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर ले गया था। जो इस शिकायत पर पुलिस ने अभियोग संख्या 47 दिनांक 01.03.2023 धारा 379ए,201 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में दर्ज किया था।
अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के द्वारा आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोग के ट्रायल के दौरान आरोपीयों को दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को 05-05 वर्ष की कैद व जुर्माना लगाया है।
माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी संदीप व राहुल निवासी कोंट रोड डॉग फार्म भिवानी को धारा 379 ए, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 05-05 वर्ष कैद व 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं आरोपी संदीप को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 02 वर्ष कैद व ₹ 1,000/- रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार भा०पु०से० ने जिले के सभी क्राइम यूनिट प्रभारी, प्रबंधक थाना व चोकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल के दौरान आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने व पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें ।