दिल्ली: 5 जुलाई से शुरू होगी वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट, चालान निपटाना होगा आसान
Traffic Challan का बोझ बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए अब लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली जिला अदालत ने 5 जुलाई 2026 से वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया है. एक बात जो आपको शुरुआत में ही जान लेनी चाहिए वो ये है कि इन विशेष अदालतों के तहत दूसरे शनिवार और सभी रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपाउंडेबल उल्लंघन (जिनमें जुर्माना भरकर मामला सुलझाया जा सकता है) से जुड़े मामलों को सुलझाया जा सकता है. 25 जून 2026 से ऑनलाइन चालान डाउनलोड करने की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे यूजर्स अपनी पसंद की कोर्ट, तारीख और समय चुन पाएंगे. इस पहल का मकसद ट्रैफिक से जुड़े उल्लंघनों के मामलों को आसानी और तेजी से निपटाना है.
4 करोड़ से ज्यादा पेडिंग हैं चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 15 जून तक के डेटा के अनुसार, 4.3 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान और कैमरे से जारी नोटिस पेंडिंग हैं. इसमें 1 करोड़ से ज्यादा ऑन-द-स्पॉट चालान और ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट कैमरों से जारी 3.3 करोड़ नोटिस शामिल हैं.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के 11 जिला अदालतों में 22 नई बेंच शुरू की गई हैं जो वीकेंड ट्रैफिक अदालतों के तहत कार्यवाही करेंगी. दिल्ली के प्रत्येक एक जिले में 2 विशेष अदालतों का आयोजन किया जाएगा, हर बेंच से रोजाना लगभग 700 चालान मामलों का निपटारा करने की उम्मीद है, जिसमें एक मामले में एक ही गाड़ी से जुड़े कई पेंडिंग चालान शामिल हो सकते हैं.
कामकाजी लोगों की मुश्किल होगी दूर
डीसीपी (ट्रैफिक हेडक्वार्टर) एस.के. सिंह ने कहा कि जिन चालानों का निपटारा नहीं हो पाता, उन्हें वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया जाता है जिससे पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ती जाती है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए रोज शाम को कोर्ट, स्पेशल इवनिंग कोर्ट और समय-समय पर लोक अदालतें लगाती है, फिर भी कई कामकाजी लोगों के लिए हफ्ते के दिनों में इन कार्यवाही में शामिल होना मुश्किल होता है. यही वजह है कि वीकेंड कोर्ट मुख्य रूप से कामकाजी लोगों की सुविधा को देखते हुए शुरू की जा रही है.

