भिवानी ।
भिवानी जिला में एएसजे अजय पराशर की कोर्ट ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में तोशाम व पंजाब निवासी दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि ना देने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस
भिवानी के थाना तोशाम भिवानी की टीम ने 27 सितंबर 2019 को तोशाम से 1 किलो 4 ग्राम गांजा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी तोशाम निवासी रमन व पंजाब निवासी रजत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया।
पुलिस चला रही स्पेशल आपरेशन
गवाहों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। अदालत ने पकड़े गए आरोपी रमन व रजत को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 3 वर्ष की कैद एवं 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए। न्यायालय में ट्रायल के दौरान डिप्टी डीए नरेंद्र द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने स्पेशल आपरेशन चलाया हुआ है।
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