भिवानी।
हरियाणा के भिवानी के गांव ईशरवाल में बनवारी लाल हत्या मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की कैद की सजा सुनाई है। एडीजे केपी सिंह की कोर्ट ने इन पर सजा के अलावा 1 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। सजा पाने वालों में 2 महिलाएं भी हैं।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें मृतक बनवारी लाल ने बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को अपने पूरे परिवार के साथ खेत में गेहूं के भरोटे बांध रहे थे। तभी साथ वाले खेत में काम कर रहे रामनिवास ने अपने परिवार और अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी-डंडे से उन पर हमला कर दिया। हमले में होशियार के पिता बनवारीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवार के अन्य सदस्यों को चोटें आई थी।
थाना तोशाम पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया था। कोर्ट ने अब आरोपी रामनिवास, सोमबीर, राजू, सुरेंद्र, राजेंद्र, रोशनी व शरबती निवासी ईशरवाल को उम्र कैद की सजा और 1 लाख 26 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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