भिवानी:
भिवानी में अपनी ही डेढ़ माह की बेटी का गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने ‘हत्यारी मां’ को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने महिला पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर महिला को अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में भिवानी निवासी मोहन ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मोहन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष-2020 में उसने भिवानी निवासी वैशाली के साथ शादी की थी। उनकी डेढ़ माह की एक बेटी थी। उन्होंने बताया कि उसकी व उसकी पत्नी के बीच अनबन रहती थी। इसके कारण 18 अगस्त 2021 की सुबह को उसकी पत्नी वैशाली ने उनकी बेटी जिया को अलग कमरे में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण सबूतों का एकत्र किया। आरोपी महिला वैशाली को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना। दोषी मां की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। महिला वैशाली को उम्र कैद की सजा सुनाई।
Bhiwani: Mother sentenced to life imprisonment for murder
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