चंडीगढ़।
हरियाणा में अनुबंध पर लगे NHM कर्मियों को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कर्मचारी जिले के अंदर और बाहर अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। यह पॉलिसी प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद तैयार की गई है। इसका फाइनल ड्राफ्ट प्राधिकरण के द्वारा कर्मचारियों के साथ भी साझा किया है। सरकार के इस फैसले के बाद एनएचएम कर्मिचारियों को बड़ी राहत मिली है।
फाइनल ड्राफ्ट में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। पॉलिसी के तहत एनएचएम के तहत अनुबंध के तहत रखे गए सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। इस ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ एचकेआरएनएल और एजेंसी के जरिए रखे गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। सबसे अहम बात यह है कि जिले के बाहर ट्रांसफर का लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा, जिसने वर्तमान जिले में कम से 2.5 साल तक अपनी सेवाएं पूरी कर ली हों।
पॉलिसी में जिले में ही ट्रांसफर लेने के लिए कर्मचारी को नौ माह की सेवाएं वर्तमान जिले में देनी जरूरी होंगी। यह तबादल साल में एक ही बार किए जाएंगे। पॉलिसी के तहत जिले के अंदर होने वाले ट्रांसफर जिले के बाहर जाने वाले कर्मचारियों के बााद जारी किए जाएंगे। ट्रांसफर किए जाने के दौरान कर्मचारियों की वरीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
संस्था का मुखिया ही कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को HRIS पर दर्ज करेगा। इसी के आधार पर कर्मचारियों के मेरिट के आधार पर प्वाइंट्स तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही पब्लिक इंट्रस्ट को देखते हुए संस्था का मुखिया किसी भी समय कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकेगा। ट्रांसफर के समय कर्मचारियों को अधिक से अधिक चॉइस को भरना होगा, जिससे पहले ही दौर में उसका ट्रांसफर किया जा सके।
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