भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन योजनाएँ देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी की तरह हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की मात्रा और नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे।
राशन की मात्रा में बदलाव
जहां पहले राशन कार्ड पर एक यूनिट में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, वहीं अब इसे बदलकर 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल कर दिया गया है। यानी चावल की मात्रा में आधा किलो की कमी की गई है, जबकि गेहूं की मात्रा में आधा किलो की बढ़ोतरी की गई है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले राशन में भी संशोधन किया गया है। पहले उन्हें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब इसे बदलकर 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं कर दिया गया है। हालांकि, कुल राशन की मात्रा 35 किलो ही रहेगी।
ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई राशन कार्ड धारक 1 जनवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार ने पहले इसकी अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तय की थी, जिसे बढ़ाकर 1 नवंबर और फिर 1 दिसंबर 2024 कर दिया गया।
राशन कार्ड रद्द होने पर मुफ्त राशन या कम कीमत की सुविधा भी बंद हो जाएगी।
ई-केवाईसी कैसे कराएं?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन: राशन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड की जानकारी के साथ खाद्य विभाग या राशन की दुकान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऑफलाइन: आप नजदीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि: 1 दिसंबर 2024
परिवर्तन प्रभावी होंगे: 1 जनवरी 2025
राशन कार्ड धारकों के लिए समय रहते अपने दस्तावेज़ अपडेट करवाना ज़रूरी है, ताकि मुफ़्त राशन या कम कीमत पर राशन की सुविधा मिलती रहे।