पानीपत।
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है।
जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा। कोर्ट ने बृजभूषण के अलावा दूसरे आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
गौरतलब है कि मंगलवार को 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण केस में सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस पर बृजभूषण ने कहा था कि वह कोर्ट में जरूर पेश होंगे।
पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले केस की सुनवाई एक जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है।
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