लघु सचिवालय स्थित कॉंफें्रस हाल में डीसी जयबीर सिंह आर्य ने दिए जरूरी निर्देश
ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए बनी एक नई ‘आस’
Bhiwani Halchal 01 सितंबर। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत लोगों को निर्धारित समय के अनुरूप सेवाएं मुहैया करवाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ से ‘आस’ यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए एक नई ‘आस’ बनेगी। उन्होंने कहा कि आस सिस्टम को असल रूप में भी लागू करना है, इसके लिए अधिकारी ऑनलाईन सिस्टम के तहत लोगों को तत्परता से सेवाएं प्रदान करें।
वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशभर के अधिकारियों को अपना संदेश देते हुए कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर करने ही होंगे। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस आस एप में अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास आ जाएगा।
वीसी के उपरांत उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्त्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस का स्कोर 10 में से आता है और सभी विभागों का स्कोर 10 में से 10 ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब अधिकारी नियमितरूप से लोगों के आवेदनों पर काम करेंगे। उपायुक्त ने कृषि विभाग, मार्केटिंग बोर्ड व कमेटी, भवन निर्माण, श्रम विभाग, नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्थानीय शहरी निकाय, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, बिजली निगम और कल्याण विभाग आदि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके विभाग सीधे रूप से आमजन से जुड़े हैं, ऐसे में वे सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत निर्धारित समय में लोगों के काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इस दौरान सीएमजीजीए गौरव सिरोही, जनस्वास्थ्य विभाग के एसई जसवंत सिंह नरवाल, बिजली निगम के एसई रणबीर सिंह, सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्माराम गोदारा, डीआईओ पंकज बजाज, आरटीओ अंग्रेज सिंह, खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिल कालड़ा, जिला समाज कल्याण अधिकारी केएल भारद्वाज, पीओआईसीडीएस दीपिका बजाज, तहसील कल्याण अधिकारी अश्वनी शर्मा और नगर परिषद ईओ संजय यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।