लोहारू।
प्रदेश सरकार द्वारा की घोषणा के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है। योजना का लाभ केवल वहीं उपभोक्ता उठा सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे और वे आज भी डिफाल्डर हैं, वे ब्याज माफी योजना का 30 नवंबर तक लाभ उठा सकते हैं।
एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण) कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जाएगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किस्तों में बकाया राशि जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रिज की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जाएगा अन्यथा ब्याज राशि को दोबारा बिल में जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का फायदा दिसंबर 2021 से पहले घोषित हुए डिफाल्टरों को मिलेगा। 30 नवंबर तक इन उपभोक्ताओं को अपना बिजली बिल का भुगतान करने का मौका भी दिया जाएगा। उपभोक्ता तीन किस्तों में बिल का भुगतान कर सकते हैं।
पहली किस्त जमा होते ही मिलेगा कनेक्शन :एसडीएम
एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली निगम की ओर से कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बिल की पहली किस्त जमा कराने के तुरंत बाद उपभोक्ता का काटा गया बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद उसे बची दो किस्तों का भुगतान करना होगा। डिफॉल्टर होने की वजह से ज्यादातर लोगों के बिजली कनेक्शन पहले ही कट चुके हैं। कुछ उपभोक्ता कार्रवाई से बचे हुए हैं। अगर जल्द ही इन लोगों ने योजना के तहत भुगतान नहीं किया तो इनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
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