भिवानी हलचल।
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प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। अनुग्रह राशि के लिए डबलूडबलूडबलूडोटसरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पोर्टल पर ऑन लाईन या लघु सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। जिला प्रशासन के पास अभी तक कोविड से निधन के 173 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमेें से 90 मृतकों के परिजनों/आश्रितों को अनुग्रह राशि मिल चुकी है।
आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी मामलों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता को दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल की गई है ताकि निर्धारित समयावधि में अनुग्रह राशि लाभ मिल सके। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जार रही है। ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी आने पर सरकार द्वारा अंत्योदय सरल हेल्पलाईन नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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