Income Tax Return: कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, इस तरीके से सिर्फ 5 मिनट में फाइल होगा ITR

Income Tax Return: आज भागदौड़ भरी जिदंगी में किसी के पास भी टाइम नहीं, ITR आप अपने घर पर बैठकर आसानी से भर सकते हैं। अगर आप भी ITR भर रहे हैं, तो ऑनलाइन वित्त वर्ष 2023-24 और एसेस्मेंट एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR भर सकते हैं।
आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगर आप भी ITR भरने की योजना बना रहे तो ये खबर पढ़ कर आप पांच मिनट के अंदर अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए ये चाहिए जरूरी दस्तावेज
इसके लिए पैन और आधार कार्ड
बैंक स्टेंटमेंट
फॉर्म 16
दान की रसीदें (यदि हो)
निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी के भुगतान की रशीदें, होम लोन किस्त भुगतान की रशीदें
ब्याज सर्टिफिकेट
इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे भरें
ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, इसके बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट ओपन करें और पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें
इसके बाद फाइन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें
अब आप अगले स्टेप पर आपको असेस्मेंट ईयर चुनना है। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR भर रहे हैं तो ए वाई 2024-25 चुनना होगा।
अब आप अगले स्टेप में आपको फाइलिंग स्टेट बताना है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो 'Individual' पर क्लिक करें
इसके बाद ITR का प्रकार चुनना है। भारत में ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं। इनमें से ITRक्र 1 से 4 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं।
अब आपको अगले चरण में ITR भरने का कारण बताना होगा। यहां आपको ऑप्शन - बेसिक छूट से अधिक टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा होना और ITR फाइल करना अनिवार्य और अन्य ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी को सलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आपकी कई सारी डिटेल जैसे -पेन कार्ड, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल् पहले से सेव रहती हैं। इन जानकारी को वैलिडेट करें
अब अगले चरण में अपनी इनकम, छूट और डिडक्शन की डिटेल्स भरनी हैं। इनमें से कई डेटा पहले से भरा रहता है आपको इसे रिव्यू कर सही जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको रिटर्न की समरी कन्फर्म करनी है। डिटेल्स वैलिडेट करते हुए अगर कोई टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट करना होगा।
इसके बाद यह सबसे आखिरी स्टेप है। हालांकि, इसके लिए आपको 30 दिन का वक्त मिलता है। ई-वेरिफाई के लिए आप आधार ओटीपी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, नेट बैंकिंग या फिर ITR 5 को बेंगलुरू ऑफिस भेज सकते हैं।