NHAI का नया नियम, NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों के चलने पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्यों  

 
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NHAI : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुपहिया वाहन चालक(मोटर साईकिल या स्कूटर),थ्री व्हीलर ( ई-रिक्शा ,ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल,एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चोपहिया साइकल्स वाहनों का गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलने पर प्रतिबंध है। 

उपरोक्त वाहन मैन कैरेजवे का प्रयोग ना करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे ,अन्यथा इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त वाहनों के चलने पर प्रतिबंध 

राष्ट्रीय राजमार्ग NH- 48 तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है तथा उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा आवगमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इसलिए उपरोक्त राजमार्ग व एक्सप्रेसवे पर उपरोक्त वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है।

इसलिए उपरोक्त वाहन चालकों से अपील की जाती है कि अपने वाहन को मुख्य मार्ग पर न चलाकर सर्विस मार्ग का प्रयोग करें। इसके साथ ही वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक सीमा में ना चलाएं, वाहन चलाते समय अपनी व अन्य की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।