खंड भिवानी के ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच व पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए पिछड़ी जाति क के आरक्षण के लिए ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स 28 सितम्बर को पंचायत भवन में : एसडीएम भिवानी
भिवानी।
हरियाणा पंचायती राज ( द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 9 व 59 तथा अधिसूचना की अनुपालना व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन ( संशोधित) नियमावली दिनांक 08.04.2021 के नियम 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार खंड भिवानी के ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच व पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए पिछड़ी जाति क के आरक्षण के लिए ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स 28 सितंबर 2022 बुधवार को सुबह 9 बजे स्थानीय पंचायत भवन में निकाले जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए उपमंडल अधिकारी( नागरिक) भिवानी संदीप अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश,2022 अधिसूचना दिनांक 02.09.2022 के तहत हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट1994 की धारा 9 व 59 में संशोधन किया गया है।इस संशोधन के आधार पर सभी ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ी श्रेणी क के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
खंड भिवानी के इन आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स आगामी 28 सितम्बर सुबह 9 बज़े पंचायत भवन में निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड भिवानी के सभी ग्रामवासी इस ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स में निर्धारित समय एवं स्थान पर पहुँच कर भाग ले सकते है।
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