हरियाणा: स्कूलों में पारंपरिक टाई पर लगी रोक, जानें क्या है नई गाइडलाइन

हरियाणा में स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन! बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पारंपरिक टाई पर रोक लगाकर 'क्लिप-ऑन' या 'वेल्क्रो' टाई अनिवार्य करने की सलाह दी है। पढ़ें पूरी खबर।

 
हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग

हरियाणा : हरियाणा से स्कूल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में पारंपरिक टाई के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने पारंपरिक गांठ वाली टाई के स्थान पर क्लिप आन या वेल्क्रो टाई अपनाने की सिफारिश की है।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने बताया कि आयोग ने यह कदम भिवानी में स्कूल ड्रेस की टाई की वजह से हुई 7 साल के बच्चे की मौत के चलते उठाया है। आयोग का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और स्कूलों को ऐसे जोखिमों को रोकने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

HSCPCR की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि यह एडवाइजरी राज्य के सभी स्कूलों तक तत्काल प्रभाव से पहुंचाई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 

आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-13 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने उन दर्दनाक घटनाओं का संज्ञान लिया है, जिनमें बच्चों की टाई झूले, स्कूल गेट, दीवार पर लगे हुक या अन्य वस्तुओं में फंसने से गंभीर हादसे हुए और कई बच्चों की जान चली गई।