नये आदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेेंट परीक्षाओं के आयोजन को मिली अनुमति
सेना भर्ती कार्यालय हिसार की सामान्य प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय
भिवानी, 4 जुलाई : जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के चेयरमैन जयबीर सिंह आर्य ने महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को शर्तो के अनुसार खोलने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। प्रदेश में सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिïगत लॉकडाउन को 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। उपरोक्त समय अवधि में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था को 5 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है जबकि जुलाई में आयोजित होने वाली सीए की परीक्षाओं में भी कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों, परीक्षा पदाधिकारियों और परीक्षार्थियों पर भी महामारी से बचाव के दिशा-निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा आदेशों में सेना भर्ती कार्यालय मिलिट्री स्टेशन, हिसार द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इस दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
पिछले सप्ताह द्वारा जारी किये गये आदेशों के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों और क्रैच को 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिये गये थे ये निर्देश आगे भी जारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा को महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रियाविधि जारी करनी होगी। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।
जिलाधीश ने आह्वान किया कि वे लोकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अब 5 जुलाई तक लोकडाउन बढ़ाया गया है।
पिछले आदेशों में दी गई छूट रहेगी जारी ।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगी। मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट एवं बार (होटल एवं मॉल्स में सहित) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी तथा इनके संचालकों को सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सेनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार का नियम अपनाना होगा। होटल, रेस्टोरेंट एवं फास्टफूड केंद्रों से रात्रि 10 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति होगी। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस सम्पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठïान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल के लिए गतिविधियों, जिनमें बाहरी खेल गतिविधियां भी शामिल है को अनुमति प्रदान की गई है (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे।
सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार शादियों/ अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी की जा सकेंगी। लेकिन बारात प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी भी राज्य सरकार ने दी है। कार्यक्रमों में कोविड उचित व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा गोल्फ कोर्सिज के बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रात: 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए उन्हें आवश्यक सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंडों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रबंधन द्वारा सदस्यों अथवा आगंतुकों को गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति इस तरह प्रदान की जायेगी कि भीड़-भाड न हो।