हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के हित में एक अच्छी खबर आ रही है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल, अब राज्य कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन और बाल विवाह के लिए 3 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वित्त विभाग के अलावा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और मंडल अधिकारी (नागरिक) को इन नियमों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
14 साल बाद बढ़ाई गई लोन राशि नए नियमों के तहत अब राज्य कर्मचारियों को वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए दी जाने वाली लोन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। यह राशि 14 साल के लंबे अंतराल के बाद बढ़ाई गई है। अगर कोई कर्मचारी एडवांस राशि लेता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी की ईएमआई वेतन के एक तिहाई से अधिक न हो।
लोन चुकाए जाने तक कर्मचारियों की संपत्ति बंधक रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को पूरी नौकरी के दौरान 25 लाख रुपये तक का एडवांस मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी घर खरीदना चाहता है तो उसके 34 महीने के मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये जो भी कम हो, दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी घर बनाने के लिए एडवांस राशि लेना चाहता है।
तो उसे जो भी राशि स्वीकृत है उसका 60 फीसदी या किसी भी पे मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। बाकी 10 लाख रुपये की राशि इस जमीन पर घर बनाने के लिए दी जाएगी। यह राशि घर खरीदने के 5 साल के अंदर दी जाएगी।
बच्चे की शादी पर मिलेंगे 3 लाख रुपये
कर्मचारी अपने बच्चे, बहन या किसी अन्य आश्रित की शादी के मौके पर 10 महीने के मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपये की अग्रिम राशि ले सकेंगे। कर्मचारी पूरी नौकरी के दौरान इस सुविधा का लाभ केवल दो बार ही उठा सकते हैं। इस राशि पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी।
कार लोन पर मिलेगा इतना पैसा
कार खरीदने के लिए भी एडवांस राशि ली जा सकती है। इस सुविधा का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्हें 45,000 रुपये या उससे अधिक संशोधित वेतन मिल रहा है। इसके लिए कर्मचारियों का 15 महीने का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 लाख रुपये या कार की वास्तविक कीमत का 85% जो भी कम हो, दिया जाएगा। अगर कर्मचारी पहली बार लोन ले रहा है तो उसकी ब्याज दर जीपीएफ दर के बराबर होगी। अगर वह दूसरी बार लोन लेता है तो उस पर 2% अधिक और अगर वह तीसरी बार लोन लेता है तो उस पर 4% अधिक ब्याज लागू होगा।