डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मांग पर एम्बुलेंस पर घटी जीएसटी दर

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– कोविड वस्तुओं पर जीएसटी छूट की समय सीमा और इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम पर टैक्स में भी मिली रियायतें
– दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की तरफ से जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखे थे सुझाव

चंडीगढ़,12 जून। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा एम्बुलेंस पर पहले से लगे 28 प्रतिशत टैक्स को कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है, इसकी मांग उन्होंने जीएसटी काउंसिल से की थी। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने आज यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ की छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट की समय-सीमा बढ़ाने व विद्युत शवदाहगृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदाहगृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एंबुलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी।