हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को मिली मंजूरी

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प्रदेश में अब निजी अस्पताल परिचालक लाइसेंस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देंगे और इसके बाद प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित अस्पतालों को परिचालक लाइसेंस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

इससे परिचालक लाइसेंस के आवेदकों को सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन और राज्य में इसकी किसी भी इकाई के अलावा अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुमोदित अस्पतालों से प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण व फार्म एचआर नंबर आठ में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा होगी। अस्पतालों के पास इस तरह के प्रशिक्षण देने में बेहतर विशेषज्ञता है और इससे आवेदकों को फायदा होगा। बैठक में खनन एवं भूविज्ञान विभाग में पदोन्नति और भर्तियों में उम्मीदवारों की योग्यता में संशोधन किया है।

ग्रुप-बी में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता एमएससी-भूविज्ञान के बराबर ही कुरुक्षेत्र विवि से एमएससी एप्लाइड जियोलॉजी की डिग्री मानी जाएगी। जबकि ग्रुप-सी में कानूनी सहायक के पद को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ग्रप-सी के नियमों एक और संशोधन किया है। जिसके अनुसार लिपिक और तकनीकी स्तर को अलग किया जाएगा ताकि अधिकारिक स्तर पर खनन निरीक्षकों के पदों को सीधी भर्ती के जरिए से योग्य व्यक्तियों को भरा जा सकें।

लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए बनेगी समिति
हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम 2022 के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये नियम पूरे राज्य में लागू होंगे। नियमों के तहत हर पांच साल में लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आंकलन करने, विभिन्न कच्चे माल की मात्रा का आंकलन करने के लिए, लकड़ी आधारित उद्योग के लिए सामग्री की आवश्यकता, जिसे राज्य में वन क्षेत्रों के बाहर के पेड़ों से स्थायी रूप से काटा जा सकता है और राज्य में घरेलू बाजारों में लकड़ी और अन्य वन उपज की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करने सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि सहित 8 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

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