चंडीगढ़।
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार ने रेशनलाइजेशन आयोग को विभागों में ग्रुप A, B, C और D के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और कैडर-वार कमी का आकलन करने को कहा है। साथ ही एक माह के भीतर इसकी जांच करने और अपनी सिफारिश देने के लिए आयोग को कहा गया है। CM मनोहर लाल खट्टर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एक माह के भीतर सरकार को सिफारिश प्रस्तुत की जानी चाहिए।
हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रशासनिक सचिव को सेक्रेटेरियल सहायता और सेवा विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित आयोग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद कैडर-वार कमी का आकलन करने तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ग्रुप A, B, C एवं D पदों में पदोन्नति में आरक्षण लागू होने की तिथि पर विचार करेगी।
हरियाणा सरकार ने राजन गुप्त की अध्यक्षता में रेशनलाइजेशन आयोग का गठन किया है। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए की गई है। हालांकि, उनका कार्यकाल राज्य सरकार के विवेक पर 3 महीने के लिए और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष का पद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष होगा।
कोई अधिकारी-कर्मचारी आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम, 2016 या उसके लिए लागू किसी भी संबंधित नियम के तहत सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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