हरियाणा में बेसहारा बच्चों को हर महीने 1850 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि जिले में 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह सुविधा दी जा रही है। इनमें वे बच्चे शामिल हैं जो अपने माता-पिता की मृत्यु या पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से अनुपस्थित होने या माता-पिता की लंबी सजा जो 1 वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक विकलांगता के कारण अपने माता-पिता की सहायता व देखभाल से वंचित हैं तथा जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है।
हर महीने आर्थिक मदद
वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ पाने का पात्र है। उन्होंने बताया कि उक्त विभाग द्वारा एक परिवार में 2 बच्चों तक के लिए 1850 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।
ये दस्तावेज जरूरी
डीसी ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र तथा आवेदक का हरियाणा राज्य का 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से निवासी होने का दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
यहां करें आवेदन
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यदि आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वह किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ 5 वर्ष तक हरियाणा में निवास करने का शपथ पत्र दे सकता है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वे उपरोक्त योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र व सीएससी सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं।