हरियाणा सिपाही भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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चंडीगढ़।

हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस सिपाही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। HC ने यह आदेश एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। इससे भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है। हाईकोर्ट में 41 याचिकाकर्ताओं ने सरकार की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी पर आपत्ति जताई है। पुरुष सिपाही भर्ती की पहली सूची में 3087 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुके हैं।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने पुरुष और महिला सिपाही के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सभी प्रक्रिया पूरी गई, लेकिन नियुक्ति में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। सरकार के इस फैसले से एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हाे गया।

हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि यह सब मौखिक रूप में था। इसके बाद भी याचिका विचाराधीन रहते हुए सरकार ने पुरुष सिपाही भर्ती को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। संस्थान की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि यह प्रक्रिया तभी अपनाई जा सकती है जब लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक व शारीरिक परीक्षा के भी अंक जुड़ने हैं।

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