पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने CET (संयुक्त पात्रता परीक्षा) पर लगी रोक हटा दी है। कल 6 अगस्त को होने वाली CET की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 अगस्त को स्थगित हुई परीक्षा को भी जल्द आयोजित कराया जाएगा। बता दें कि 5 अगस्त यानी आज सुबह CET के मेंस एग्जाम (कैटेगरी-56) को स्थगित कर दिया गया था। सरकार की याचिका पर डबल बेंच में आज सुनवाई हुई।
डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि CET एग्जाम होगा, लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक रहेगी। बता दें कि हरियाणा के 5 जिलों में ये परीक्षा होनी है। इनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और हिसार शामिल हैं। इन 5 जिलों में ग्रुप-56 और ग्रुप-57 के तहत विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है।
बता दें कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की योग्यता सूची को रद्द कर सरकार को नई योग्यता सूची के आधार पर CET करने का आदेश दिया। शुक्रवार शाम 5 बजे सरकार ने एकल बेंच के आदेश को चुनौती देने के लिए डबल बेंच में अपील दायर करने का निर्णय लिया, लेकिन एकल बेंच के आदेश की कॉपी न आने के कारण रात साढ़े 10 बजे तक इंतजार किया। साढ़े 10 बजे एकल बेंच के आदेश की कॉपी आने के बाद सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की, जिस पर शनिवार सुबह सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने CET परीक्षा पर लगी रोक हटा दी।
परीक्षा होंगी, पर परिणाम जारी नहीं रहेगा: HC
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है, लेकिन इसका परिणाम बिना हाई कोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
6 हजार 8361 उम्मीदवारों को देनी है परीक्षा
अपील में आयोग ने दलील दी है कि पिछले 6 महीने से आयोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस परीक्षा में 6 हजार 8361 उम्मीदवारों ने 5 जिलों में परीक्षा देनी है। इसलिए एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए। आयोगhttp://www.bhiwanihalchal.com की तरफ से दलील दी गई अगर एकल बेंच के आदेश लागू होते हैं तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, जिस पर संज्ञान लेते हुए डबल बेंच ने CET परीक्षा को आयोजित कराने के आदेश दिए।
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