मनी लॉन्ड्रिंग केस: AAP नेता दीपक सिंगला को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत

पंचकूला की विशेष ईडी अदालत ने आप नेता दीपक सिंगला की जमानत अर्जी खारिज की। ₹155 करोड़ के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप।
 
अशोक कुमार मित्तल ईडी जांच

पंचकूला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला को अदालत से राहत नहीं मिली है। पंचकूला स्थित ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सिंगला को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दीपक सिंगला को 18 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी के अनुसार मामला बैंक को करीब 155.21 करोड़ रुपये के कथित नुकसान और उससे जुड़े धन शोधन से संबंधित है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ईडी के मुताबिक महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य आरोपियों पर विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) में कथित हेराफेरी कर बैंक को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

एजेंसी का दावा है कि दीपक सिंगला मुख्य आरोपी अशोक कुमार मित्तल का भांजा और सह-आरोपी रमन सिंघल का भाई है। जांच के दौरान विभिन्न कंपनियों में उसकी निदेशक और प्रबंधकीय भूमिका के साथ कथित धन के लेयरिंग और ट्रांसफर में संलिप्तता सामने आने की बात ईडी ने अदालत को बताई। 18 मई को तलाशी के दौरान सिंगला के परिसरों से 25 लाख, 6000 सिंगापुर डॉलर मिले थे, इस संबंध में वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।