भिवानी: 400 करोड़ की सरकारी जमीन पर चलेगा पीला पंजा, नगर परिषद का 15 दिन का अल्टीमेटम!

भिवानी नगर परिषद का बड़ा एक्शन! हांसी गेट की 400 करोड़ की जमीन से 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने का नोटिस। धारा 181 के तहत होगी कार्रवाई, जानें पूरा मामला।

 
Bhiwani Property Demolition News

भिवानी। नगर परिषद ने हांसी गेट स्थित 400 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 181 के उल्लंघन के आधार पर की गई है।


नगर परिषद के अनुसार हांसी गेट से रामबाग मार्ग पर लगभग 2800 वर्गगज भूमि पर पिछले कई वर्षों से करीब 12 अवैध कब्जाधारी सक्रिय हैं। भूमि पैमाइश में सब रजिस्ट्रार भिवानी द्वारा सितंबर 2018 में अवैध कब्जे को चिह्नित किया था। नगर परिषद ने पहले भी दो नोटिस जारी किए थे लेकिन कब्जाधारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 15 दिसंबर 2025 को इस मामले की शिकायत उपायुक्त को की थी। शिकायत के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने नगर परिषद से 30 मार्च तक रिपोर्ट तलब की है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस अवधि में कब्जाधारियों की ओर से मलकियत या प्रमाणित नक्शा पेश नहीं किया गया तो अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके हर्जाने और खर्चे की जिम्मेदारी कब्जाधारियों पर ही होगी।

हांसी गेट की यह भूमि नगर परिषद की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में शामिल है, जिस पर पहले दुकानें, बैंक, विद्यालय और कॉलेज बने हैं। नगर परिषद ने अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है और पूरे शहर में फुटपाथ पर किए कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


शिव मंदिर के गेट पर लगा अवैध फ्रूट बाजार
हांसी गेट से पुराना हाउसिंग बोर्ड और पटेल नगर मार्ग के नुक्कड़ पर शिव मंदिर बना है। इस मंदिर पर पहले भूमाफिया की नजर थी जिसे प्रशासन ने बचा लिया और इस मंदिर की भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने का बोर्ड लगा दिया। अब नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों ने यहां अवैध फ्रूट बाजार लगाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद की फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से अवैध वसूली भी हो रही है जबकि नगर परिषद की तरफ से पूरे शहर में तहबाजारी बंद की हुई है। कब्जे के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे हैं।

हांसी गेट पर नगर परिषद की भूमि पर कब्जाधारियों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 181 की उल्लंघना के तहत नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले जारी किए नोटिसों के बावजूद इस भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। इस नोटिस के बाद नगर परिषद अवैध कब्जाधारियों पर पूरी तरह से कार्रवाई में सक्षम होगा।