चंडीगढ़: 33 लाख मतदाताओं के नाम पर बड़ा अपडेट, 31 जुलाई को ड्राफ्ट सूची

हरियाणा में विशेष पुनरीक्षण के तहत 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों में छूटे 33 लाख मतदाताओं के लिए क्या है विकल्प?

 
Form 6 and Form 8 Haryana election

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण को पूरा करने के लिए बढ़ाए गए अतिरिक्त दस दिनों का समय भी 24 जुलाई को पूरा हो गया है. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के अनुसार पहले चरण का कार्य एक सौ प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. लेकिन एनसीआर बेल्ट के अंतर्गत शामिल जिलों के कुल 33 लाख 84 हजार 568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं होने पर उनके लिए अब क्या वैकल्पिक रास्ते हैं, इस संबंध में ईटीवी भारत ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कई प्रश्नों पर स्पष्ट जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के किन लोगों के मताधिकार की शक्ति खत्म हो जाएगी. लेकिन किस श्रेणी के अंतर्गत कौन लोग हैं, जो अपना नाम अंतिम सूची में शामिल करवा सकते हैं.

33 लाख लोगों के नाम कटेंगे: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि "गणना के पहले चरण में 1.7 करोड़ लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा. इस ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को होगा. लेकिन एनसीआर बेल्ट के जिन जिलों के करीब 33 लाख गणना (इन्यूमरेशन) फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके नाम सूची से जरूर कटेंगे. जिन जिलों में प्रपत्र एकत्र नहीं किए जा सके, इनमें- गुरुग्राम में सबसे अधिक 4 लाख 55 हजार 128 मतदाता, फरीदाबार में पांच लाख 18 हजार 461, सोनीपत में दो लाख 36 हजार 865, करनाल में दो लाख 10 हजार 824 और पानीपत में एक लाख 82 हजार 352 मतदाताओं के प्रपत्र नहीं मिल सके हैं."

सियासी दलों और निर्वाचकों से अपील: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने पर सभी सभी सियासी दलों से अपील करते हुए कहा कि "वे सूची को गौर से देखें, ताकि कोई निर्वाचक छूटे नहीं. इसके साथ ही सभी निर्वाचकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे सूची में अपनी सभी जानकारियों की जांच करें, कि कोई नाम, स्पेलिंग और पते समेत अन्य विसंगतियां न हों. यदि ऐसी कोई विसंगति मिलती है तो बदलाव कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से संबंधित बीएलओ या ईआरओ के जरिए बदलवांए. इनके अलावा नए निर्वाचक फॉर्म-6 के माध्यम से स्वत: घोषणा के साथ बीएलओ को दें.

"इस श्रेणी वाले भी फॉर्म 6 भरें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि "जो निर्वाचक एएसडीडी श्रेणी के तहत हरियाणा में कहीं शिफ्ट हुए हैं या अनुपस्थित पाए गए हैं, ऐसे सभी निर्वाचकों को क्लेम एवं आपत्ति फेज के तहत फॉर्म 6 भरना होगा. इसके माध्यम से वे अपने बीएलओ के जरिए अपना आवेदन पहुंचवा सकते हैं. नतीजतन ऐसे निर्वाचक अपना नाम अंतिम सूची में शामिल करवा सकते हैं. इनके अलावा मतदाता सूची में नए वोटर के तौर पर नाम शामिल करने का हर दावा नए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6 में होना चाहिए.

"ड्राफ्ट सूची वेबसाइट से होगी प्रकाशित: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि "प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. अब 31 जुलाई को जारी की जाने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची को वेबसाइट से हर जगह प्रकाशित किया जाएगा. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के पूरे हुए पहले चरण और आगामी ड्राफ्ट सूची समेत समूची कार्यवाही बारे चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित हरियाणा सचिवालय में जानकारी दी. इस दौरान उनके साथ एडिशनल सीईओ रितु और अपूर्व व ज्वाइंट सीईओ राज कुमार लोहान मौजूद रहे."

दोहराने की गतिविधियां: संशोधित अनुसूची:

  1. बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दोरा करनाः 15 जून 2026 से 24 जुलाई 2026
  2. मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्थापनः 24 जुलाई 2026 तक
  3. मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन: 31 जुलाई 2026
  4. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि: 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक
  5. दावों और आपत्तियों के निपटारे की सूचना: 31 जुलाई 2026 से 28 सितंबर 2026 तक
  6. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 3 अक्टूबर 2026