Outer States GRAP Rules 2026: बाहरी राज्यों के ट्रकों और डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध; 1 नवंबर से कड़े नियम लागू

दिल्ली में 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश के नियम बदल गए हैं। केवल BS6, CNG और EV वाहनों को ही अनुमति होगी। गुड़गांव पुलिस ने नया रूट प्लान जारी किया है।
 
GRAP Rules Delhi Vehicles

गुड़गांव। यदि आप भी रोजाना अपने निजी या व्यावसायिक वाहन से गुड़गांव से दिल्ली आवागमन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी दिल्ली में प्रवेश के नए नियम 1 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं। इन संशोधित नियमों के तहत अब केवल चुनिंदा और तय मानकों वाले वाहनों को ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह कड़े नियम निजी और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे।

नए प्रावधानों के मुताबिक, केवल BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों को ही छूट मिलेगी, बशर्ते सीएनजी और बीएस-सिक्स वाहनों के पास अपना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना अनिवार्य हो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है और वाहन चालकों के लिए विस्तृत रूट प्लान व निर्देश जारी किए हैं।

📋 GRAP के तहत संशोधित नियम और किन वाहनों को मिलेगी छूट?

गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और पर्यावरणीय मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित ग्रैप (GRAP) के तहत ये नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं:

  • उत्सर्जन मानक: दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। BS-VI मानक से नीचे के किसी भी वाहन को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी।

  • ट्रकों और कमर्शियल वाहनों पर रोक: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहरी राज्यों में पंजीकृत ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा (इसमें भी CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI को छूट दी गई है)।

  • अन्य राज्यों की डीजल बसें: अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाली BS-VI मानक से नीचे के डीजल इंजनों वाली बसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

  • बाइपास रूट: जिन मालवाहक वाहनों (Trucks & Goods Carriers) का अंतिम गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE), वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) या अन्य वैकल्पिक बाईपास मार्गों का उपयोग करना होगा।

🔍 वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगी एंट्री; ट्रैफिक पुलिस की सख्त अपील

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भले ही आपका वाहन BS-VI मानक का क्यों न हो, यदि आपके पास वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं है, तो भी आपको दिल्ली सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों, बस ऑपरेटरों और कमर्शियल वाहन मालिकों से अपील की है कि दिल्ली की तरफ सफर करने से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक, पंजीकरण दस्तावेज और वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र की भली-भांति जांच अवश्य कर लें। स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर नागरिक का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।