Haryana: हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर हुई FIR, ये वजह आई सामने ?
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइव शो के दौरान सरकार द्वारा बैन किया गया एक गाना गाना 'चंबल के डाकू' गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट-पीटकर हत्या भी कर दी गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ाना देने को लेकर करीब 30 गाने बैन कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं। Haryana News
FIR की 3 बातें...
मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर-24 की पुलिस चौकी से ASI सुरेंद्र सिंह ने थाना-11 को शिकायत भेजी है, जिसमें सिंगर मासूम शर्मा पर सरकारी आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, 28 मार्च 2025 को सेक्टर-25 स्थित यूआईईटी में लाइव स्टेज शो हुआ। इसमें मासूम शर्मा ने ऐसे गाने गाए, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि शो से पहले सिंगर से लिखित आश्वासन दिया था कि वह कोई भी प्रतिबंधित या विवादास्पद गाना नहीं गाएगा। इसके बावजूद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से यह पंक्तियां गाईं- "ये जितने भी सैं बैठे रै मेरी गेल्यां गाडी मैं, कोए संत-महात्मा कोनी रै, चंबल के डाकू सैं"। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत में आगे कहा गया है कि इस गाने के बोल स्पष्ट रूप से हिंसा को फैलाते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि चंडीगढ़ DC ने शो से पहले ऐसे गाने न गाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, जो हिंसा, शराब, नशा या अपराध को बढ़ावा देता हो। जानकारी के मुताबिक, इन आदेशों की अवहेलना करते हुए मासूम शर्मा ने गाना गाया, जिससे धारा 223 BNS के अंतर्गत अपराध हुआ है। Haryana News
दायर हुई थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, मासूम शर्मा के शो का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा था। एक एडवोकेट ने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अपने एक फैसले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के DGP को हिंसा, अश्लीलता और हथियारों को प्रमोट करने वाले गानों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, एडवोकेट ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए शो के दौरान हथियार और हिंसा को प्रमोट करने वाले गाने गाए गए। इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के DGP, DC और PU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

