Haryana : हरियाणा में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, अब सिर्फ इन 2 दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

 
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Haryana: हरियाणा में बिजली का नया कनेक्शन लेना अब आसान हो गया हैं। बता दें कि बिजली के नए कनेक्शन, लोड के विस्तार या कमी जैसी सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदक से हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) ने इस बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

अब सिर्फ इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत 
अब सिर्फ स्वामित्व का प्रमाण, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का प्रमाण जैसे दस्तावेज ही मांगे जा सकते हैं। यह निर्देश दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से जारी किए गए हैं।

प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए अब कम दस्तावेजों की जरूरत होगी। सेवा का अधिकार आयोग की ओर से डी.एच.बी.वी.एन. और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए थे कि आवेदकों से मांगे जाने वाले दस्तावेजों में संशोधन किया जाए। इसके बाद निगम ने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

अब बिजली कनेक्शन के लिए सिर्फ स्वामित्व का प्रमाण, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का प्रमाण जैसे दस्तावेज ही मांगे जाएंगे। इससे लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में आसानी होगी और उन्हें कम दस्तावेजों की जरूरत होगी।