गुड़गांव: जनगणना कार्य में लापरवाही पर 2 के खिलाफ FIR की सिफारिश

गुड़गांव में जनगणना ड्यूटी से मना करने वाले दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश। संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने सोसाइटियों को भी दिए सख्त निर्देश। जानें नियम।

 
आरडब्ल्यूए जनगणना निर्देश

गुड़गांव : जनगणना के काम में कोताही बरतने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वाले दो लोगों के खिलाफ नोडल अधिकारी द्वारा एफआईआर करने की सिफारिश की गई है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने सुपरवाईजर की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर मानेसर और सेक्टर-10 थाना प्रभारी को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है।

संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जनगणना एक्ट, 1948 के सेक्शन 11 के तहत कोई भी व्यक्ति सौंपे गए काम को में लापरवाही करता है या काम को करने से मना करता है या किसी सेंसस अधिकारी के काम में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। बता दें कि जनगणना के कार्य में नियुक्त सुपरवाइजर द्वारा नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और नोडल अधिकारी पुनीत कुमार को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गढ़ी हरसरू के जीएमपीएस स्कूल और मानेसर के सेक्टर-1 स्थित ओमपी स्कूल की स्टाफ को एन्यूमरेटर नियुक्त किया गया है। इन दोनों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन दोनों ही अपने काम में कोताही बरत रहे है। जनगणना का काम करने से मना कर रहे हैं। इन दोनों की ड्यूटी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लगाई गई है। इनके कारण जनगणना जैसे महत्वपूर्ण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इसके अलावा पुनीत कुमार ने कहा कि जनगणना का काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि सोसाइटियों में उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बावजूद अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस पर उन्होंने निगम क्षेत्र की सभी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि जनगणना के कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारियों के पहचान पत्र और लेटर की पड़ताल करने के बाद उन्हें सोसाइटी में प्रवेश करने दिया जाए। जनगणना का कार्य जनहित में किया जा रहा है।