Gurugram Holi Security: होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं! गुड़गांव पुलिस अलर्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाने और स्टंटबाजी पर होगी जेल
गुड़गांव में होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने जारी किए सख्त निर्देश। शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जानें ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल नाकाबंदी प्लान और चालान के नियम।
गुड़गांव : होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करने में किसी भी प्रकार की बाधा न आए इसके लिए गुड़गांव पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस कमिश्नर विकास आरोड़ा ने थाना पुलिस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और निर्देश दिए हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से तैनात रहें और हर संदिग्धों पर अपनी नजर जमाएं रखें।
पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि थाना पुलिस सहित ईआरवी को निर्देश दिए गए हैं कि वह ड्यूटी में किसी भी तरह से कोताही न बरतें। होली की आड़ में लोग हुड़दंग करते हैं। वहीं, कुछ लोग इसकी आड़ में रंजिश भी निकालने का प्रयास करते हैं। कोई भी अप्रिय घटना न हो इसे लिए गुड़गांव पुलिस ने कड़ी तैयारी कर ली है। वहीं, ट्रैफिक नियमों की भी इस दौरान धज्जियां न उड़े इसके लिए भी पूरा प्रबंध किया गया है।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान एसीपी ट्रैफिक मुख्यालय/हाईवे सत्यपाल यादव, एसीपी ट्रैफिक ईस्ट संजय सहित सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं अन्य ट्रैफिक अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस होली पर्व के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्ण सतर्कता एवं सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। इस दौरान शहर में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैनात रहेंगे।
होली के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, मॉल के आस-पास, आवासीय कॉलोनियों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष नाकाबंदी कर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग एवं स्टंटबाजी करने, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट/HSRP प्लेट, ब्लैक फिल्म लगा कर चलने वाले, गलत दिशा में वाहन चलाने तथा हुड़दंग एवं खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं।

