Haryana: हरियाणा के 14 हजार लोगों की हुई मौज, लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक

 
Haryana: हरियाणा के 14 हजार लोगों की हुई मौज, लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में लाल डोरे की जमीन पर रह रहे नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक, जल्द ही जमीन पर काबिज लोगों को नगर निगम मालिकाना हक देने जा रहा है। 

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अब जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए आगामी कार्रवाई में जुटा है। Haryana News 

शहर में कहां-कहां जमीन?

जानकारी के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय की ओर से की गई इस पहले से नगर निगम क्षेत्र की लाल डोरे की 14053 प्रॉपर्टी पर रह रहे लोगों को फायदा मिलेगा। नगर निगम के सर्वे के अनुसार, शहर की 41 अलग-अलग लोकेशनों पर फैली इस जमीन से लगभग 14 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने इस जमीन का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर लिया है और अब लोग दावा करके इस पर कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम ने एक आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसका लाभ उठाकर नागरिक अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। Haryana News

 आवेदन?

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम, सोनीपत क्षेत्र में आने वाली सभी प्रॉपर्टी आईडी जो कि लाल डोरा या आबादी देह में स्थित हैं, उनके मालिक इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, आवेदन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Sonipat/2193 पर जाकर सूची का आब्जरवेशन करना होगा और यदि आपकी प्रॉपर्टी आईडी सूची में है तो व्यक्ति 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। Haryana News

ये दस्तावेज जरूरी

जानकारी के मुताबिक, रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित दावेदार का एफिडेविट इसमें अबादी देह-लाल डोरा में स्वामित्व या कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों के बिल जैसे बिजली बिल, पानी का बिल और अन्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे पीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जिसमें पता शामिल हो। Haryana News

पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए दस्तावेज।

जानकारी के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, निर्मित स्ट्रक्चर का प्रमाण आदि। या सेल डीड, ट्रांसफर डीड, त्याग डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द दस्तावेजों की जरूरत होगी।

महत्वपूर्ण बातें

मिली जानकारी के अनुसार, मूल मलिक की मृत्यु के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। Haryana News

आवेदक को 30 दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।

मिली जानकारी के अनुसार, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जानकारी के मुताबिक, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लाल डोरा या आबादी देह में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। Haryana News

इस प्रमाण पत्र के मिलने से उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व साबित करने में आसानी होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम सोनीपत क्षेत्र के आबादी देह तथा लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यह पहल लाल डोरे की जमीन पर रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करेगी। - हर्षित कुमार, आयुक्त, नगर निगम