Haryana: हरियाणा में चला 50 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात 

 
Haryana: हरियाणा में चला 50 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में आज मंगलवार को 50 साल पुरानी मस्जिद नगर निगम ने तोड़ दी। जानकारी के मुताबिक, निगम का दावा है कि ये ‌अवैध रूप से बनाई गई थी। 

मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अधिकारी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। Haryana News 

जानकारी के मुताबिक, उधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी नगर निगम ने कार्रवाई की। उनका कहना है कि जमीन का मालिकाना हक बड़खल गांव का है।

Haryana: हरियाणा में चला 50 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात 

मिली जानकारी के अनुसार, इस एक मंजिल मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम टीम बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। 3 एसीपी के साथ करीब 250 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान टीम ने और जगह भी अवैध निर्माण तोड़े।  Haryana News 

लोगों की 3 बड़ी बातें...

Haryana: हरियाणा में चला 50 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात 

जानकारी के मुताबिक,स्थानीय निवासी मुस्ताक ने बताया कि सुबह भारी पुलिस बल और निगम की टीम पहुंची। टीम ने कुछ छोटे अवैध निर्माणों को गिराने के बाद अक्सा मस्जिद को निशाना बनाया। इस विवादित जमीन का मालिकाना हक बड़खल गांव का है, जबकि नगर निगम भी इस पर अपना दावा करता है। यह मामला पिछले 20-25 साल से पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। Haryana News 

मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने बतााय कि मस्जिद के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी। कुल 600-700 गज जमीन में से 40x80 वर्ग गज में मस्जिद बनी थी। बड़खल गांव की तरफ से 17-18 लोगों की एक कमेटी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है।   Haryana News 

जानकारी के मुताबिक, मुस्ताक ने बताया कि कुछ समय पहले नगर निगम ने क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई थी। उस समय मस्जिद को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आता है, तब तक की गई ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।