Haryana: हरियाणा में किसानों को बड़ा झटका, इन फसलों का नहीं मिलेगा मुआवजा
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में गेहूँ किसानों को बड़ा झटका मिला है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में गेहूं किसानों को बिजली शॉर्ट सर्किट से जली गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि इस तरह से जलने वाली फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आती।
मिली जानकारी के अनुसार, इसकी पुष्टि खुद कृषि विभाग के एक अधिकारी ने की है। सूबे में अब तक 15 जिलों में 814 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग की घटनाओं में नष्ट हो चुकी है, जिससे 312 किसान प्रभावित हुए हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, आगजनी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में सिरसा, कैथल और फतेहाबाद आगजनी की इन घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गेहूं के खेतों में आग से प्रति एकड़ 50,000 रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
गेहूं में आग की घटनाएं
मिली जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खेतों से होकर गुजरने वाली बिजली की लाइनों के कारण होने वाले शॉर्ट सर्किट इन आग का मुख्य कारण बनकर उभरे हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने अभी तक प्रभावित किसानों के लिए औपचारिक मुआवजा पैकेज की घोषणा नहीं की है। फिर भी, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रति एकड़ औसत नुकसान लगभग 50,000 रुपए है, जिससे अनुमानित कुल नुकसान काफी ज्यादा है।
क्या कहा CM ने
Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकट को स्वीकार करते हुए कहा, “राज्य में हाल ही में हुई आग की घटनाओं से फसलों, पशुधन और संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।” उन्होंने सभी उपायुक्तों को नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

