Haryana: हरियाणा में रियल एस्टेट कारोबारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारियों को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक,ये फैसला हरियाणा में घर खरीदने वालों के पक्ष में लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि घर खरीदने वाले जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट में धनराशि जमा की है और संभावित आवंटी हैं, वह सभी अपनी शिकायतें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में दर्ज करा सकते हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने एक रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स रामप्रस्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की इस दलील को खारिज कर दिया कि जिन घर खरीदने वालों ने केवल संभावित प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा किए हैं और जिनका प्रोजेक्ट अभी अस्तित्व में नहीं है, वे RERA में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते।
मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने इस तर्क को बेतुका बताते हुए कहा कि जब RERA अधिनियम के तहत आवंटी की परिभाषा में संभावित और भविष्य के प्रोजेक्ट के आवंटी भी शामिल हैं, तो उनके पास भी RERA में शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम स्थित हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (HRERA) के एक आदेश को चुनौती देने के लिए रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स रामप्रस्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
शिकायत का अधिकार
Haryana News जानकारी के मुताबिक, उनका तर्क था कि HRERA को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं था। शिकायतकर्ता आवंटी की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास RERA अधिनियम की धारा 43(5) के तहत अपील का विकल्प उपलब्ध था, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार्य नहीं है।
मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने माना कि RERA की धारा 31 और 37 के तहत किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अथॉरिटी में शिकायत करने का अधिकार है। धारा 31 किसी भी पीड़ित व्यक्ति को प्रमोटर, आवंटी या रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है।
याचिका खारिज
जानकारी के मुताबिक, धारा-37 RERA को आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने और उसे बाध्यकारी बनाने का अधिकार देती है। Haryana News कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RERA के तहत मौजूदा और संभावित दोनों प्रकार के आवंटियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है।
मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने डेवलपर की याचिका खारिज करते हुए कहा चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास अपील का विकल्प मौजूद था, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही होम बायर्स को राहत मिली है।

