Haryana: हरियाणा में CET परीक्षा को लेकर आई बड़ी अपडेट, ये होगा पॉलिसी में संशोधन

Haryana: हरियाणा में CET को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए जरूरी CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) पॉलिसी कों संशोधित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसका मुख्य वजह ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए अलग से बनाए जाने वाले नियम है। जो शर्ते भर्ती नियमों में लागू होंगी, उन्हें CET पॉलिसी से हटा दिया जाएगा। ऐसे में CET पॉलिसी में संशोधन करना होगा।
इस निर्देश का भी होगा प्रभाव
आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े एक मामले में शॉर्टलिस्ट करने के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट के कई निणयों के आधार पर कैटेगरी मुताबिक शॉर्टलिस्ट करने के अपेक्षा सबसे पहले अनारक्षित (ओपन) कैटेगरी के लिए निर्धारित संख्या में उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स के अनुसार बुलाने के निर्देश दिए है।
ऐसे में CET जो 10 गुना शॉर्टलिस्ट करेगा, उसमें से अनारक्षित कैटेगरी में आरक्षित कैटेगरी के भी उन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना होगा, जिनके अंक अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार के कट ऑफ मार्क्स जितने होंगे। इसका प्रावधान ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्ती नियमों में करना होगा क्योंकि शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला नियमों में शामिल है। CET पॉलिसी में तो सिर्फ CET के लिए पंजीकरण और उससे जुड़ी शर्तें शामिल होंगी।
105 मिनट का वक्त
CET के लिए 105 मिनट का वक्त मिलेगा। इस परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 5 विकल्प और 5 गोल दायरे होंगे। ऐसे में 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किग नहीं होगी। इस बारे में उम्मीदवारों को ध्यान रहे कि यदि किसी प्रश्न में एक भी गोल दायरा काला नहीं किया गया, तो इसके लिए एक अंक कट जाएगा। हालांकि, इस एक अंक को कम किया जा सकता है।
बनवा लें नए सर्टिफिकेट
जानकारी के अनुसार जो भी अभ्यार्थी आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, वह अपने सर्टिफिकेट बनवा लें। बीसीए, बीसीबी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार जैसे ईडब्ल्यूएस व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अपना वंचित अनुसूचित जाति (DSC) या अन्य अनुसूचित जाति (OSC) सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करने होंगे।