Haryana: सरकारी नौकरियों के नियमों को लेकर हरियाणा में हुआ बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगा ये फायदा

Haryana: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से ग्रुप C और D के विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। इससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में और नए CET से पहले इन नियमों की मंजूरी के बाद नियमों में होने वाले बदलावों को अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम 2025 नाम दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी विभाग और सरकारी संगठन मुख्य ग्रुप C के रिक्त पदों के लिए अपनी मांग संबंधित सेवा नियमों में दी गई पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में HSSC को सौंपेंगे।
विज्ञापन में होगी जानकारी ग्रुप D के पदों की मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों एवं सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का विज्ञापन किया जाएगा। साथ ही विज्ञापित पदों के लिए कौशल एवं लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/विधि तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि बताई जाएगी।
आमंत्रित किए जाएंगे
विज्ञापन जारी होने पर आयोग सीईटी अंकों/एचटीईटी योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा में शामिल होना चाहता है या नहीं। आवेदक द्वारा पहले या किसी बाद के प्रयास में प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं।
शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी, यदि उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि/कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है। (HSSC Update)
शिकायत का निवारण
आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर विज्ञापन की अंतिम तिथि को विचार किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ग्रुप C शिक्षक संवर्ग के मामले में, आयोग उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा जो भर्ती संगठन/सरकार के सेवा नियमों/निर्देशों में निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं।
शॉर्टलिस्ट किया जाएगा
HSSC केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। ग्रुप C में विज्ञापित कुल पदों की संख्या से 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान करेगा। आपत्ति के बाद, उत्तर की सत्यता का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।