Haryana: हरियाणा में रिश्वतखोर कानूनगो को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 5 हजार मांगी थी रिश्वत

Haryana: शिकायतकर्ता श्री हरिओम निवासी गांव गतौली, जिला जीन्द ने दिनांक 02.06.2022 को ए.सी.बी. करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांव गतौली में उसकी कृषि भूमि का क्मउंतबंजपवद (सरहदबंदी ) करने की ऐवज में जसबीर सिंह, कानूनगो उससे 5,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।
दिनांक 02.06.2022 को ए.सी.बी. की करनाल टीम द्वारा शिकायतकर्ता श्री हरिओम से जसबीर सिंह, कानूनगो, हल्का गतौली जिला जीन्द को 5,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 10 दिनांक 02.06.2022, धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया।
मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 28.07.2022 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत उपरोक्त आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो के विरूद्ध ए.सी.बी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, जीन्द में प्रस्तुत किया गया। था।
दिनांक 28.01.2025 को माननीय अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जीन्द द्वारा आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो, हल्का गतौली जिला जीन्द को धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 4 साल की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना व धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 5 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।