Election Commission Haryana Voter List SIR Update: भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला; हरियाणा विधानसभा मतदाता सूची कार्यक्रम में संशोधन

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा मतदाता सूची (SIR) पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। 20 नवंबर तक आपत्तियों का निपटान होगा और 30 नवंबर 2026 को अंतिम सूची आएगी।
 
Faridabad DC Ayush Sinha

फरीदाबाद । हरियाणा प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक नई और संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। जारी किए गए नए कार्यक्रम के तहत अब आम जनता और राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराए गए दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका प्रशासनिक निपटान करने के लिए 20 नवंबर 2026 तक का विस्तारित समय दिया गया है। इसके बाद सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन किया जाएगा।

🗓️ आयोग ने निर्धारित की नई समयसीमा; जानिए क्यों हुआ बदलाव

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संशोधित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया:

  • अर्हता तिथि: आयोग ने हरियाणा में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि (Qualifying Date) के आधार पर चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में प्रशासनिक संशोधन किया है।

  • पूर्व के आदेश व संशोधन: प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-सारिणी में संशोधन के अनुरोध पर विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग ने नई तारीखों को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आयोग द्वारा 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को जारी आदेशों के तहत एसआईआर (SIR) का शेड्यूल तय किया गया था।

  • अंतिम तिथियां: नए निर्देशानुसार अब 20 नवंबर 2026 तक सभी दावों-आपत्तियों का निस्तारण होगा और 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

⚙️ अधिकारियों को पारदर्शी और समयबद्ध निपटान के कड़े निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी बीएलओ (BLO), ईआरओ (ERO) और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को नए कार्यक्रम के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए हैं:

  • समयसीमा का पालन: दावों एवं आपत्तियों से संबंधित सभी लम्बित मामलों की निष्पक्ष सुनवाई करते हुए नियमों के दायरे में रहकर निर्धारित समय-सीमा (20 नवंबर) के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जाए।

  • राजनीतिक दलों को सूचना: उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि क्षेत्र के मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (BLA) को भी इस संशोधित कार्यक्रम की लिखित जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए।

✍️ उपायुक्त की मतदाताओं से अपील: समय रहते मतदाता सूची में जांच लें अपना नाम

उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिले के समस्त नागरिकों व मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच अवश्य कर लें:

  • त्रुटि सुधार और आपत्ति: यदि किसी मतदाता के नाम, पिता के नाम, पते, उम्र या अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि (Typo/Clerical Error) है, अथवा पात्रता को लेकर कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो निर्धारित फॉर्म भरकर समय रहते आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करें।

  • सटीक मतदाता सूची: इससे 30 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में सभी सही, योग्य व पात्र मतदाताओं का पारदर्शी विवरण शामिल किया जा सकेगा।