HERC License Review Petition: इलेवन पावर को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के आदेश के खिलाफ उठी आवाज, अंतरिम रोक की मांग
हरियाणा में इलेवन पावर को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के खिलाफ यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने HERC में पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की है।
पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के संघर्ष को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का बड़ा समर्थन मिल गया है। परिषद के अध्यक्ष एवं CERC की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के उस आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की है, जिसमें 19 अक्टूबर 2026 को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया था। याचिका में इस आदेश की समीक्षा करने और अंतिम निर्णय आने तक इसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।
💰 वित्तीय क्षमता और प्रस्तावित निवेश पर उठे गंभीर सवाल: नोएडा-गाजियाबाद तर्ज पर उपभोक्ता हितों की रक्षा की मांग
याचिका में इलेवन पावर के ₹4,716.73 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की वित्तीय पात्रता, चुकता शेयर पूंजी और ऋण व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धता की गहन जांच की मांग की गई है। वर्मा ने याद दिलाया कि इसी परिषद ने वर्ष 2023 में नोएडा और गाजियाबाद में अडानी समूह की कंपनियों द्वारा दाखिल समानांतर लाइसेंस याचिका का सफलतापूर्वक विरोध किया था। परिषद का तर्क है कि बिजली वितरण जैसे जनहित के क्षेत्र में किसी भी बड़े निर्णय से पहले मौजूदा नेटवर्क, सार्वजनिक निवेश और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का गंभीर परीक्षण होना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की पूरी सुरक्षा हो सके।