High Court Orders Haryana: दीपक कुमार और सरोज रानी मामले के संदर्भ में विभागों को मिले सख्त कानूनी निर्देश

हरियाणा में कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों को सरकार चुनौती देगी। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को एलपीए दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

 
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चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी खबर सामने आ रही है जहाँ हरियाणा में कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े विभिन्न मामलों में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को अब सरकार चुनौती देने जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को अपील (एलपीए) दाखिल करने और जरूरत पड़ने पर अदालत से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक (Stay) लेने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से शुरू करने को कहा है। यह निर्देश सीओसीपी नंबर 4776/2026 और सीडब्ल्यूपी नंबर 5087/2026 (ऋषि पाल बनाम अनुराग रस्तोगी एवं अन्य) के संदर्भ में जारी किए गए हैं।

📂 सेवा रिकॉर्ड और नीतिगत प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच के निर्देश: तुरंत भेजनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नियमितीकरण से जुड़े मामलों में विभिन्न एलपीए पहले ही दायर की जा चुकी हैं, ऐसे में 12 मई को सीडब्ल्यूपी नंबर 1770/2026 (दीपक कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य) तथा 15 मई 2026 को एलपीए नंबर 1092/2026 (सरोज रानी सैनी मामला) में खंडपीठ के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएं। विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड, तर्कों, तथ्यों और लागू नीतियों की पूरी जांच कर सक्षम प्राधिकारी और अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों के समक्ष रखें ताकि मजबूती से पक्ष रखा जा सके। पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए बिना किसी देरी के एलपीए दाखिल करने और की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट तुरंत मानव संसाधन विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।