Haryana: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, अब इस पेंशन योजना का मिलेगा लाभ
Haryana: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ही लाभ देगी। केंद्र की सरकार ने इस योजना को लागू किया है।
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग कर रहे है। हरियाणा सरकार ने बजट में एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का प्रविधान किया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम-UPS) पेंशन भुगतान की गारंटी देती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह लेगी। UPS में कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है।
जानकारी के मुताबिक, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आमतौर पर फानल सैलरी का 50 प्रतिशत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रविधान है। इसके अलावा महंगाई के हिसाब से भी पेंशन में बदलाव किया जा सकता है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2003 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) समाप्त होने के बाद से ही यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम मुद्दा रहा है। 2004 में केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) लेकर आई थी, जिसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया है।
जानकारी के मुताबिक, अब सरकार एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लेकर आई है, जिसका कई कर्मचारी संगठन समर्थन कर रहे हैं तो कुछ संगठन विरोध में उतरे हुए हैं। Haryana News
ऐसे अलग है UPS और OPS
मिली जानकारी के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों में पेंशन तय करने का फार्मूला बिल्कुल अलग है। OPS में पेंशन अंतिम वेतन (मूल महंगाई भत्ता) की 50 फीसदी राशि होती है, जबकि UPS में पेंशन आखिरी 12 माह के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होती है।
हरियाणा सरकार लागू करेगी UPS
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को OPS की बजाय UPS (एकीकृत पेंशन योजना) की लागू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत कम से 10 हजार रुपये हर महीना पेआउट और 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जाएगा। यह दोनों लाभ 10 साल की न्यूनतम सर्विस के बाद राज्य कर्मचारियों को मिल सकेंगे। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, वहीं रिटायर कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। इस योजना का लाभ राज्य के सेवारत करीब सवा दो लाख कर्मचारियों को मिलने का दावा किया जा रहा है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने UPS लागू करने का फैसला उस स्थिति में लिया है, जब कर्मचारी संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत पूर्व में हो चुकी है और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल कराने के लिए राज्य में संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन छेड़ रखा है।

