Haryana news : हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया वेतन दरों में संशोधन

 
हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया वेतन दरों में संशोधन

Haryana news : हरियाणा में HKRN कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर आई है । हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन दरों और अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।  मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे.

 

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दो वेतन स्लैब :

पहला स्लैब: जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,900 रुपये है, उन्हें दैनिक वेतन 765 रुपये और प्रति घंटा 96 रुपये मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटा काम करता है, तो उसे मासिक 2,487 रुपये प्राप्त होंगे.

दूसरा स्लैब: जिनका मासिक वेतन 24,100 रुपये है, उनका दैनिक वेतन 927 रुपये और प्रति घंटा 116 रुपये होगा. प्रतिदिन एक घंटा काम करने पर मासिक वेतन 3,012 रुपये बढ़ेगा.Haryana news

 

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन के तहत, यदि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे। यह अवकाश अन्य छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि स्वीकृति प्राधिकारी अवकाश अनुरोध अस्वीकार करता है, तो कर्मचारी अगले 15 दिनों में अवकाश ले सकता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा।  यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया हो, तो प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलेगा। 

 

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध को 31 जुलाई 2025 तक एक माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है.Haryana news