Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, SE को दोबारा किया सस्पेंड, विज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी रोक 

 
Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, SE को दोबारा किया सस्पेंड, विज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी रोक 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के जींद में बिजली निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (SE) हरि दत्त को दोबारा से सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, हिसार DHBVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस बार आदेश में निलंबन के कारण पर लिखा गया है कि SE पर यह कार्रवाई समय पर कार्य पूरे न करने और कार्यों का पर्यवेक्षण न करने के आरोप लगने पर की जा रही है। 

जानकारी के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे पहले निलंबन का कारण न बताने के चलते 22 अप्रैल को दिए आदेश में SE के निलंबन को रद्द कर दिया था।

मिली जानकारी के अनुसार, वहीं, नया आदेश जारी होने से पहले कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा था, "अदालतों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हम कोर्ट को कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मामला हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए। उसके बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।"

नए आदेश की कॉपी...

Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, SE को दोबारा किया सस्पेंड, विज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी रोक 

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को रोहतक पहुंचे महिपाल ढांडा ने कहा, "SE को सस्पेंड करने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार, यदि चाहे तो अगला कदम उठा सकती है। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी विधायक या मंत्री का फोन नहीं उठाया या बात नहीं सुनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, जो इग्नोर करने की परिपाटी (प्रथा) अधिकारियों ने बना रखी है, वह अब नहीं चलेगी। जिस अधिकारी पर एक्शन हुआ है, उसको डिपार्ट मेंटली ठीक करना होगा। कोर्ट का सहारा लेकर यह न सोचे कि कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे डिपार्ट मेंटली अपना वर्जन देना होगा।"