Haryana: हरियाणा में 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर बड़ा घोटाला, हाईकोर्ट ने CBI को दिया जांच के लिए समय

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 साल पहले हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद भी CBI हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब चार लाख मौजूद नहीं होने वाले छात्रों के नाम पर सरकारी फंड की बांट की जांच पूरी नहीं कर पाई है।
मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए CBI ने कोर्ट से कुछ समय की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने CBI को जांच पूरी करने के लिए चार महीनों की मोहलत प्रदान की है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने साथ ही हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को यह निर्देश भी दिया है कि वे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें और संबंधित दस्तावेज शीघ्रता से उपलब्ध कराएं। मिली जानकारी के अनुसार, यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया। यह आदेश उस अर्जी के निपटारे के दौरान पारित किया गया जिसे CBI ने इस मामले की जांच के संबंध में दायर किया था। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, CBI ने अपनी मांग में अदालत को सूचित किया कि उसने इस मामले में अब तक सात प्राथमिकियां दोबारा दर्ज की हैं और विस्तृत जांच प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो अभी जारी है।CBI ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिनकी गहराई से जांच आवश्यक है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, ऐसे भारी-भरकम आंकड़ों का विश्लेषण और समेकन भी करना है, जो एक समय साध्य प्रक्रिया है। इसीलिए एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे जांच को तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए चार माह की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाए। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, साथ ही यह प्रार्थना भी की गई कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को यह निर्देशित किया जाए कि वे जांच में पूर्ण सहयोग दें और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो CBI को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा, CBI ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि वह रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दें कि वे शिक्षा विभाग तथा हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल हलफनामों व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके लिए CBI को नियमानुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मामला उस घोटाले से जुड़ा है जिसमें हरियाणा के विभिन्न सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्रों के नाम पर फंड आवंटन व उसके दुरुपयोग का आरोप है जो वास्तविकता में कभी अस्तित्व में नहीं थे। Haryana News
करोड़ों रुपये का यह घोटाला
जानकारी के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिले से जुड़े इस घोटाले का खुलासा मई 2016 में हाई कोर्ट में हुआ था, जब राज्य के स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती को लेकर सुनवाई हो रही थी। स्कूलों में 22 लाख छात्रों का नामांकन दिखाया गया था, जबकि वास्तविक संख्या 18 लाख पाई गई। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, शेष चार लाख फर्जी दाखिले पाए गए। आरोप है कि इन फर्जी दाखिलों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड के लिए दिखाया गया था। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, पहले इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन उसकी जांच से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट ने 2019 में इसे CBI को सौंप दिया।