Haryana : फैमली ID को लेकर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, जानें पूरी Deatil

Haryana Family ID : हरियाणा में फैमिली ID कार्ड परिवार की पहचान करने का एक अहम दस्तावेज है। PPP यानी फैमिली ID कार्ड की मदद से आप कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। किसी भी तरह के डेटा को वेरिफाई करने के लिए फैमिली ID को देखा जाता है। फिलहाल, फैमिली ID को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोई भी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। दरअसल, फैमिली ID को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे CET भर्ती से इसलिए बाहर रखा गया, क्योंकि उसने पुराना प्रमाण पत्र अपलोड किया था।
अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाए
मिली जानकारी के अनुसार, उनका कहना है कि आयोग परिवार पहचान पत्र से भी वेरिफाई कर सकता था। इस याचिका पर जवाब देते हुए कोर्ट का कहना है कि PPP को अनिवार्य बनाने की बजाय इसे स्वैच्छिक प्रक्रिया के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह बात सरकार की ओर से दायर विस्तृत फैसले पर विचार करने के बाद कही है।
ऐसे पहुंचा मामला हाईकोर्ट में मामला तब पहुंचा जब सौरभ और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में PPP से जुड़े मुद्दे उठाए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि पिछड़ा वर्ग (बीसी) का गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने के कारण उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। जबकि आयोग PPP डेटा के जरिए इसकी पुष्टि कर सकता था।