Haryana: हरियाणा में इन भर्तियों का दोबारा आएगा रिजल्ट, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

 
हरियाणा में इन भर्तियों का दोबारा आएगा रिजल्ट, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग JE, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और CET ग्रुप 56/57 की भर्ती का पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजल्ट रिवाइज (संशोधित) करने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र पुराने होने की वजह से रद कर दी गई थी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, गुरदीप सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से High Court में याचिका दायर कर बताया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में एक अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मान लिया गया था।

आवेदन निरस्त Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, इसी आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का पूरा डेटा मौजूद है, जिससे उनकी जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी। लेकिन सरकार व आयोग ने ऐसा ना करके उनकी उम्मीदवारी रद कर दी, जो गलत है।

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया और आदेश दिया कि पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद हुई थी, उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र से की जाए। इसके बाद आयोग को इन भर्तियों का नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनका आवेदन सिर्फ पुराने OBC प्रमाणपत्र के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। High Court के इस आदेश के बाद अब सरकार और आयोग को जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा।

ये भर्ती शुरू

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय में 100 कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में रोजगार को लेकर हरियाणा के युवकों को बड़ी राहत मिलेगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यह नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एडवोकेट जनरल, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।