Haryana: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण के मामले में दिया ये आदेश 

 
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण के मामले में दिया ये आदेश 

 Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने या रही है। अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए 13 नवंबर 2024 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। 

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार को 17 मार्च तक इस मामले में जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। Haryana News

अगली सुनवाई

मिली जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को अवगत कराया कि आवश्यक हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने आग्रह किया विस्तृत लिखित जवाब दायर करने के लिए उनको समय दिया जाए। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च 2025 को अर्जेंट मामलों के तुरंत बाद की जाएगी। इस मामले में हरियाणा प्रदेश की एक महासभा ने याचिका दायर करते हुए इस अधिसूचना को असंवैधानिक और मनमाना बताया है। Haryana News

याचिका में क्या कहा गया? 

जानकारी के मुताबिक, याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति। मिली जानकारी के अनुसार,  यह वर्गीकरण हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 16 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि रिपोर्ट मात्र दो सप्ताह में तैयार की गई। जानकारी के मुताबिक, अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन-सी जातियों को वंचित और सामाजिक रूप से उन्नत श्रेणी में क्यों रखा गया।