Haryana: हरियाणा में सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

 
हरियाणा में सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

Haryana: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक,  सामाजिक और आर्थिक आधार पर नंबर से नौकरी पाने वालों के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल, इस संबंध में गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से 11 जून 2019 को जारी की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इस नोटिफिकेशन में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार, यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ की ओर से सुनाया गया है। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अभ्यर्थी मोनिका रमन समेत अन्य ने याचिका दायर की थी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट के वकील की मानें, तो 4 भर्तियों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन सभी भर्तियों में नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश जारी कर दिए गए है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार को यह प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की नौकरी लगी है, उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा गया है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा की उस समय की खट्‌टर सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था। ये फैसला साल 2021 से लागू हुआ था।