Haryana: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, SE के सस्पेंशन आदेश को किया रद्द 

 
Haryana: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, SE के सस्पेंशन आदेश को किया रद्द 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, मंत्री का फोन न उठाने के मामले में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (SE) हरि दत्त के सस्पेंशन आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। ढांडा की शिकायत पर ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने SE को सस्पेंड कर दिया था।

मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सस्पेंशन का कारण न बताने को आधार बनाया है। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा है कि कारण के साथ सरकार चाहे तो वह इस मामले में नए आदेश कर सकती है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, SE को सस्पेंशन के बाद दिल्ली स्थित चीफ इंजीनियर ऑफिस में अटैच किया गया था। इसके बाद से वह वहीं उपस्थिति दर्ज करा रहे थे।

किसानों की समस्या

 Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला परिवेदना समिति के अध्यक्ष हैं। इस कारण से वह करीब 5 दिन पहले जींद दौरे पर गए थे। जहां किसानों की समस्याएं होने पर उन्होंने SE हरि दत्त को फोन किया था, लेकिन SE ने फोन नहीं उठाया।

जानकारी के मुताबिक, इससे मंत्री ढांडा नाराज हुए। उन्हें बिजली विभाग के SE की पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली थीं। इसलिए, उन्होंने SE की शिकायत ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज से की।

मिली जानकारी के अनुसार, बीते बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में यह मामला उठाया गया। Haryana News

इस पर ऊर्जा मंत्री ने SE के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। विज के आदेश के कुछ ही देर बाद हिसार DHBVNL अधीक्षक अभियंता की तरफ से हरि दत्त के सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए।